News18 | 2 months ago | 29-03-2023 | 06:20 pm
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और राज्यसभा सदस्य संजय राउत को सांसद राहुल रमेश शेवाले की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में मंगलवार को समन जारी किया. राहुल रमेश शेवाले ने उनपर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने को लेकर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है.न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने मानहानि का मुकदमा विचारार्थ स्वीकार कर लिया और इस सिलसिले में उद्धव, आदित्य और राउत को समन जारी किया. इसके अलावा उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कथित मानहानिकारक सामग्री को हटाने की मांग वाली याचिका पर गूगल, ट्विटर, उद्धव, आदित्य और राउत को 30 दिनों के भीतर अपने लिखित बयान दाखिल करने को कहा है.अदालत ने इस मामले की आगे की सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय की है. सांसद राहुल रमेश शेवाले का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर और अरविंद वर्मा के अलावा चिराग शाह और उत्सव त्रिवेदी ने किया.ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|Tags: Aditya thackeray, DELHI HIGH COURT, Eknath Shinde, Uddhav thackeray