Maharashtra: ठाणे में पुलिसकर्मी का अपहरण और मारपीट के मामले में एक व्यक्ति को पांच साल कैद की सजा

Jagran | 2 months ago | 28-03-2023 | 06:59 am

Maharashtra: ठाणे में पुलिसकर्मी का अपहरण और मारपीट के मामले में एक व्यक्ति को पांच साल कैद की सजा

ठाणे, पीटीआई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की अदालत ने एक पुलिसकर्मी को अगवा करने और उसके साथ मारपीट करने के जुर्म में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है।अदालत ने आरोपी को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अतिरिक्त सरकारी वकील ई डी धमाल ने अदालत को बताया कि पीड़ित, ठाणे शहर पुलिस से जुड़ा एक पुलिस नाइक, 5 जुलाई, 2017 की रात को गश्त ड्यूटी पर था, जब उसने भायंदरपाड़ा में संदिग्ध रूप से चलती एक कार देखी। उसने कार में रहने वालों की जांच और पूछताछ करना शुरू किया, उसी दौरान पुलिसकर्मी को आरोपी व्यक्तियों ने कार के अंदर खींच लिया। कार के भीतर पुलिसकर्मी को जबरन बैठने के बाद, वह गायमुख की ओर चला गया और उसके साथ मारपीट की।Maharashtra: भोजपुरी सिंगर दीपक पुजारी ने छात्रा से की छेड़छाड़, शोर मचाने पर हुआ फरार; पालघर से किया गिरफ्तार यह भी पढ़ें पीड़ित और तीनों आरोपियों के बीच हाथापाई हुई। कुछ देर बाद वाहन एक पेड़ से टकरा गया और तीनों आरोपी भागने में सफल रहे। अपराध में शामिल दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जो बाद में फरार हो गए।सत्र न्यायाधीश डॉ रचना आर तेहरा ने सोमवार को आरोपी अली रजक पठान को धारा 353 (जो कोई अपने कर्तव्य के निष्पादन में लोक सेवक होने के नाते किसी व्यक्ति पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है) 364 (हत्या के लिए अपहरण) और भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रासंगिक प्रावधान की धाराओं के तहत आरोपों का दोषी पाया।

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